उज्जैन। लोकायुक्त टीम ने 18 जून 2022 को ग्राम बेरछा तहसील नागदा के पटवारी जितेन्द्रसिंह राणावत को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा था। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में प्रकरण दर्ज कर विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया था। तीन साल चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने रिश्वतखोर पटवारी को चार साल की सजा और 15 हजार के अर्थदंड से दंडित करते हुए केन्द्रीय जेल भैरवगढ़ भेज दिया। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय अधीक्षक आनंद यादव ने बताया कि पटवारी जितेन्द्रसिंह राणावत के खिलाफ ग्राम बेरछा में रहने वाले विश्वप्रताप सिंह पंवार ने शिकायत दर्ज कराई थी। पटवारी द्वारा शिकायतकर्ता के माता-पिता के नाम से कृषि भूमि का सीमाकंन करने के बाद नागदा न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एवज में 10 हजार की रिश्वत मांगी थी। ग्रामीण विश्वप्रताप सिंह की शिकायत की पुष्टि करने के बाद पटवारी को रंगेहाथ पकड़ा गया था। मामले में पटवारी को सजा करने में लोकायुक्त संगठन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पाठक डी.पी.ओ. द्वारा प्रकरण में अभियोजन का संचालन किया गया। आरक्षक संजीव कुमारिया द्वारा अभियोजन संचालन में सहयोग किया गया।
। महिदपुर तहसील के ग्राम धुलेट रोड पर 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। एक बाइक पर हरीराम पिता उदाजी 50 साल निवासी ग्राम कढाई सवार था। दुर्घटना में उसे गंभीर चोंट लगने पर शासकीय अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। महिदपुर थाना पुलिस ने दूसरी बाइक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच में लिया है।
10 हजार की रिश्वत मांगने वाले पटवारी को सजा,एक की मौत
